झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर 750 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

रांची: झारखंड विधानसभा के षष्ठम कार्यकाल के पंचम (बजट) सत्र के मद्देनज़र रांची स्थित नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश दिनांक 18 फरवरी की प्रातः 08:00 बजे से 19 मार्च की रात्रि 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड को इस दायरे से बाहर रखा गया है।
उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री एवं अपर जिला दंडाधिकारी के संयुक्त आदेश के आलोक में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के तहत यह निषेधाज्ञा जारी की गई है। सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना वर्जित रहेगा। हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारी तथा शवयात्रा को इससे छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि तथा हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर चलने पर रोक रहेगी।
साथ ही धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है, सिवाय सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि निर्धारित अवधि के दौरान आदेशों का पालन करें, ताकि बजट सत्र शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

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