दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा

पाकुड़ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार के न्यायालय ने दिनांक सोमवार को पाकुड़ मुफसिल थाना कांड संख्या – 47/2021 व स्पेशल पॉक्सो -21/ 2021 के अभियुक्त अंजना गांव निवासी अमीर चांद शेख को नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास एवं 50 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि पीड़िता को दिया जाएगा। अभियुक्त के द्वारा जुर्माना की राशि नही देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। बतादें कि न्यायालय ने सभी गवाहों के परीक्षण के उपरांत अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दिनांक 13 अप्रैल को नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पॉक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत दोषी पाया गया था। इसके बाद न्यायलय ने अभियुक्त को सजा सुनाई गई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता निरंजन मिश्रा एवं सरकार की ओर से लोक अभियोजक (पी. पी.) महेंद्र दास ने मुकदमा की पैरवी की। पिछले वर्ष 2021 में मुफस्सिल थाना में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना घटी थी। इस मामले को लेकर पीड़ित ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था। दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई।

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