आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनते हुए शराब घोटाला में आरोपी सह झारखंड के आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
हाई कोर्ट के द्वारा जमानत याचिका खारिज होने पर आईएएस अधिकारी वूनय चौबे को बड़ा धक्का लगा है।
विनय चौबे के मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में हुई। विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने बहस की।
विनय चौबे ने अपनी याचिका में एसीबी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी और गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि उनके खिलाफ कोर्ट के दायर एफआईआर सभी दंडात्मक कार्रवाई को रद्द किया जाए।

गौरतलब है कि आईएएस विनय चौबे को पिछले बीस मई को शराब घोटाले के मामले में एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। लंबी पूछताछ के बाद उन्हे हिरसात में लिया गया था। विनय चौबे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं और राज्य सरकार के उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।

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