सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में अगले बार से पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का दिया निर्देश

रांची। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि अगले पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था लागू करें बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि झारखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है इसकी तिथि भी घोषित की जा चुकी है इसलिए इस याचिका को निष्प्रभावी मानते हुए खारिज किया जाता है बताते चलें कि आजसू के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने इस मामले में याचिका दायर की थी। अब राज्य में इस बार बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव होंगे। 14 मई से झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है।14 मई से चार चरणों में राज्य में चुनाव होने हैं. पहले और दूसरे चरण का नामांकन हो चुका है. तीसरे चरण की प्रक्रिया जारी है. सांसद की ओर से सर्वोच्च न्यायलय के वरीय अधिवक्ता अभिजित मणि त्रिपाठी ने अदालत में पक्ष रखा था.

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