सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से झटका, ईडी समन के खिलाफ याचिका खारिज

रांची: जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी समन के खिलाफ सीएम के द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका भी शुक्रवार को खारिज हो गया है। हाईकोर्ट में ईडी की ओर से पक्ष रखा गया। जिसमें ईडी की तरफ से जवाब दाखिल किया गया कि जो पीएमएलए एक्ट के धारा 50 और 63 के तहत चैलेंज करने की बात कही जा रही थी उसमें वैलिड करार दिया गया है।
सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि सीएम ने समन का पहले ही उल्लंघन किया है, वे किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए हैं ऐसे में अब समन को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं हैं। इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है। वहीं, सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि सीएम के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है। ऐसे में ईडी का समन उचित नहीं है।
बता दें, सीएम हेमंत के द्वारा दायर याचिका पर बीते 11 अक्टूबर को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई थी. अधिवक्ता की ओर से कहा गया था कि सीएम के खिलाफ जमीन घोटाले में कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं है. और ना ही ईडी ने उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करायी गई है, बावजूद उन्हें समन भेजा गया है, जो गलत है. ईडी ने नहीं बताया उन्हें आरोपी या गवाह किस रूप में समन दिया गया।
सीएम ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की कार्रवाई को चुनौती देते हुए ईडी के समन के खिलाफ 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया और उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा. इसके बाद सीएम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *