ऑफिस ऑफ प्रोफिट मामले में सीएम को राहत, चुनाव आयोग ने दी 14 जून तक की मोहलत

रांचीः ऑफिस ऑफ प्रोफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को थोड़ी राहत मिली है। भारत निर्वाचन आयोग ने अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी को 14 जून को अपना -अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग ने सीएम और बीजेपी को पत्र उपलब्ध करा दिया है। पहले पक्ष रखने के लिए 31 मई की तिथि निर्धारित की गई थी। जानकारी के अनुसार सीएम ने समय की मांग की थी। बताते चलें कि बीजेपी की ओर से पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर अनगड़ा में पत्थर खदान लीज अपने नाम पर लेने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत राज्यपाल से भी की गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा था.
कैसे चला घटना क्रम
सीएम को 10 मई तक जवाब देना था। इसके बाद सीएम ने अपनी माता की तबीयत का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय की मांग की थी
इसके बाद चुनाव आयोग ने 20 मई तक जवाब देने का समय दिया गया था. 20 मई को मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब भी दे दिया गया.
फिर चुनाव आयोग की ओर से 31 मई को आयोग में पेश होने का आदेश दिया गया था.

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