झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव पर गिरी गाज, 25 हजार रुपए का ठोका जुर्माना

रांची। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव बाई के दास पर गाज गिर गई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पूर्वी जोन ने सदस्य सचिव ik10 पर ₹25000 का जुर्माना लगाया है यह मामला सीसीएल की अम्रपाली खदान का है 17 नवंबर 2021 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोर्ड को साइट विजिट का रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था इस आदेश के आलोक में प्रदूषण बोर्ड ने 21 मार्च 2022 को एक शपथ पत्र दायर किया इसमें कहा गया था कि अभी रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार नहीं है इस रिपोर्ट में एनजीटी ने जिन छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी उसका जिक्र नहीं किया गया था मई 2022 को बोलने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक नया शपथ पत्र दायर किया था इसमें कहा गया है कि अम्रपाली प्रोजेक्ट को नोटिस भेजकर मानक का पालन करने को कहा गया है ताजा सुनवाई में एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा नहीं की गई सदस्य सचिव ने कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया 2 महीने समय बर्बाद कर दिया एनजीटी ने कहा कि अदालत बार-बार समय नहीं दे सकती है इस कारण सदस्य सचिव पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है या जुर्माना निजी रूप से लगाया गया है राज्य के मुख्य सचिव इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

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