जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन; 12 मामलों पर विचार करते हुए दो का किया गया निष्पादन, दो बंदी हुए रिहा

सरायकेला। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान मंडल कारा सरायकेला में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जेल अदालत में कई बंदियों के द्वारा दिए गए आवेदन में कुल 12 मामलों पर विचार किया गया। जिसमें 2 मामलों का निष्पादन किया गया। तथा 2 अभियुक्त मुक्त हुए। निष्पादित किए गए 2 मामलों में से 1 मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तथा 1 मामला अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी चांडिल के न्यायालय से निष्पादित हुए। कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंजू कुमारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कवितांजली टोप्पो तथा अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी चांडिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थानीय कारागार के अधीक्षक हिमानी प्रिया, न्यायालय के कर्मी, कारागार के कर्मी और सुधारगृह के तमाम बंदी उपस्थित रहे। सुधारगृह के बंदियों को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने सभी को आनेवाले महात्मा गाँधी जयंती के बारे में बताया। उन्हें सुधार गृह में आत्ममंथन करने की बात कही। और कहा कि इंसान कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। उसके अंदर के गुण या अवगुण उसके अच्छाई और बुराई को बताता है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 ए, प्ली बारगेनिंग और विभिन्न अन्य कानूनों के बारे में भी जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा विधिक सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि अगर कोई कैदी जो गरीब है या फिर महिला या अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपने मुकदमे के लड़ने के लिए बिल्कुल निशुल्क वकील और अन्य विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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