हाईकोर्ट ने सरायकेला के जिला जज को दिया निर्देश, जांच जल्द पूरा कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने का दें निर्देश

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने सरायकेला के जिला जज को जमीन से संबंधित कोर्ट का रिकार्ड गायब होने के मामले में जांच जल्द पूरा कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि दोषी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। जब उसपर आरोप गठित किया जाए, तो उसकी एक प्रति हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजी जाए। शुकवार को जस्टिस आनंद सेन की अदालत में जमीन से संबंधित कोर्ट का रिकार्ड गायब होने के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि जमीन से संबंधित फर्स्ट अपील के रिकार्ड से दस्तावेज को दोबारा तैयार किया जाए और इसकी सत्यापित प्रति हाई कोर्ट में पेश की जाए। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में सरायकेला-खरसावां की किरण देवी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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