पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट से नहीं मिली जमानत

रांची : निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हे जमानत नहीं दी। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर अब मार्च में सुनवाई होगी।
खूंटी जिले में मनरेगा से जुड़े मनी लाउंड्रिंग केस में पूजा सिंघल जेल में है। पूजा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका डाली थी। इससे पहले भी पूजा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बेटी के इलाज के लिए कोर्ट ने उन्हे कुछ दिनों की जमानत दी थी लेकिन बाद में फिर जेल भेज दिया गया था।
2000 बैच की चर्चित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल 11 मई 2022 से जेल में बंद है। उस समय पूजा खनन सचिव थी जब ईडी ने उन्हे गिरफ्तार किया था। पूजा और उनके पति से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी ने उन्हे गिरफ्तार किया था। पूजा अभी रांची के होटवार जेल में बंद है। छापेमारी के दौरान पूजा के पति अभिषेक झा के सीएम सुमन कुमार के ठिकानों पर हुई छापेमारी में 20 करोड़ रूपये कैश बरामद किये गए थे। पूजा के पति अभिषेक अभी एंटीसिपेटरी बेल पर है लेकिन पूजा को अभी राहत नहीं मिली है। पूजा और अभिषेक की शादी 2011 में हुई थी। पूजा फरवरी 2009 से जुलाई 2010 तक खूंटी की उपायुक्त थी उसी दौरान मनरेगा में गड़बड़ी को लेकर पूजा अभी जेल में है। उनके खिलाफ सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि बड़े पैमाने पर सरकारी धन का गबन हुआ है।

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