चुनाव आते ही भागलपुर में लगा प्रतिबंधों का घेरा, पूरे जिले में लागू हुई निषेधाज्ञा!
भागलपुर। जिला अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है। विधानसभा चुनाव-2025 की घोषणा के साथ ही जिले की सातों विधानसभा सीटों – बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती (अ.जा.), कहलगांव, भागलपुर, सुलतानगंज और नाथनगर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
यह आदेश जिला दंडाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी द्वारा जारी किया गया है, जो चुनावी प्रक्रिया समाप्ति तक या अधिकतम 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान जिले भर में कई गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या-क्या है निषेधाज्ञा में प्रतिबंधित? आइए जानते हैं :
1. कोई सभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं हो सकेगा।
2. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग वर्जित रहेगा।
3. आपत्तिजनक पोस्टर, पर्चे या सोशल मीडिया संदेशों पर पूर्ण रोक।
4. धार्मिक स्थलों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
5. डराने-धमकाने, लालच देने या सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी।
6. हथियार, लाठी, भाले जैसे किसी भी घातक वस्तु के प्रदर्शन पर रोक।
7. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार साधनों का उपयोग निषिद्ध।
8. चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
9. कोई भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकेगा।
किन पर लागू नहीं होगा यह आदेश?
पारंपरिक हथियार रखने वाले समुदाय, चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मी और पुलिस बल,.बारात, शव यात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल जाने वाले, स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राएं
इस आदेश का सीधा असर चुनाव प्रचार पर दिखेगा। अब हर सभा, रैली और नारा प्रशासन की नजर में होगा। शांति, निष्पक्षता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला अहम माना जा रहा है। मतदाता अलर्ट रहें, उम्मीदवार संयम बरतें और प्रशासन सतर्क है! भागलपुर के लिए अब हर दिन चुनावी मायनों में बेहद अहम है।



