झारखंड हाईकोर्ट में बाबूलाल मरांडी की याचिका अब 14 सितंबर को होगी सुनवाई, कोर्ट ने कहा, स्पीकर के आदेश की सत्यापित प्रति करें दाखिल

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल मामले की सुनवाई सोमवार को हुई। यह सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्रार्थी की ओर से स्पीकर के जिस आदेश को चुनौती दी गई है। उसकी सत्यापित प्रति याचिका में नहीं है। इसलिए वह उक्त आदेश की सत्यापित प्रति दाखिल करें। अदालत इस पर अब 14 सितंबर को सुनवाई करेगी। बताते चलें कि दल-बदल मामले में स्पीकर कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं होने का हवाला देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दाखिल याचिका में कहा गया है कि स्पीकर कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इस मामले में उनकी ओर से सुनवाई का बिंदु निर्धारण करते हुए गवाही प्रस्तुत करने के लिए आवेदन दिया था। उन्हें पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया। इस संबंध में कुल सात मामले स्पीकर के यहां लंबित है। इसमें चार सत्ता पक्ष और तीन भाजपा की ओर से आवेदन दाखिल की गई है।

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