तोरपा में विभिन्न रेस्टूरेंट एवं लाइन होटलों का एसडीओ ने किया अचौक निरीक्षण

खूंटी: अनुमंडल पदाधिकारी अनीकेत सचान एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने गुरुवार को संयुक्त रुप से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत तोरपा प्रखंड स्थित विभिन्न रेस्टूरेंट एवं लाइन होटलों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान अतिथि होटल के किचेन की नाली में गंदगी पाया गया। होटल के संचालक को नाली की सफाई एवं नाली को ढक़कर रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही पांच सौ रुपये बतौर जुर्माना लिया गया।
दियांकेल स्थित फेस्टीवल होटल को बिना खाद्य लाईसेंस के खाद्य कारोबार संचालन करने के आरोप में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही एक्सपायर बन एवं ब्रेड को नष्ट करने का निर्देश दिया गया।
फ्रेंड एंड फैमिली रेस्टूरेंट का निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उसके बेसीन में गंदगी भरा था। बगैर लाईसेंस के रेस्टूरेंट संचालन करने के कारण संचालक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। निरीक्षण के दौरान तोरपा स्थित संतोष लाइन होटल के संचालक को फ्रीज की साफ-सफाई करने एवं शाकाहार एवं मांसहार खाद्य पदार्थों को अलग- अलग रखने का निर्देश दिया गया।
निरीक्षण के दौरान अशोक स्वीट्स के बर्तन धोने के स्थान में काफी गंदगी पायी गई। वहीं मुखिया स्वीट्स में भी बर्तन धोने के स्थान में काफी गंदगी पायी गई। दोनों दुकानों के संचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। साथ ही कहा गया कि मिठाई सहित अन्य खाद्य पदार्थों में किसी तरह का मिलावट नहीं की जानी चाहिए।
मौके पर दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि मिलावटी खाद्य तेलों का प्रयोग एवं बिक्री नहीं करें अन्यथा निरीक्षण के दौरान दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ एफएसएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को खाद्य अनुज्ञप्ति लेकर ही खाद्य पदार्थों का व्यवसाय करने का निर्देश दिया गया। साथ ही दुकान परिसर की साफ-सफाई रखने का निर्देश दिया गया। होटल, खोमचा, ठेला के संचालकों को खाद्य सामग्रियों को हमेशा ढ़ककर रखने का निर्देश दिया गया।
सभी दुकादारों को निर्देशित किया कि एफएसएसएआई एवं एमएफजी डेट व एक्सपाईरी डेट आदि लिखा हुआ खाद्य सामग्री ही बेची जानी चाहिए। अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के कारोबारियों को खाद्य अनुज्ञप्ति/ निबंधन लेकर ही खाद्य पदार्थों के करोबार का संचालन करें। मौके पर चेतावनी दी गई निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं खराब पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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