भाजपा नेता सुरेंद्र राय के हत्या मामले में संदीप थापा और सुजीत सिन्हा को उम्रकैद

रांची : भाजपा नेता सुरेंद्र राय हत्याकांड मामले में संदीप थापा और सुजीत सिन्हा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने सुनाया। अदालत ने संदीप थापा व सुजीत सिन्हा को दोषी करार दिया. साथ ही जुर्माना भी लगाया है. बताते चलें कि रांची में गोलीबारी के केस में संदीप थापा को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है. वर्ष 2008 में नामकुम थाना क्षेत्र में सुरेंद्र राय की हत्या हुई थी. जिसमें संदीप थापा समेत अन्य पांचआरोपी बनाये गये थे. नामकुम थाना क्षेत्र के सिदरौल निवासी सुरेंद्र राय की हत्या जमीन विवाद सुलझाने को लेकर 19 अक्तूबर 2006 की सुबह में अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी. घटना के बाद मृतक के बेटे विजेंद्र राय ने नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 15 साल से अधिक पुराने हत्या मामले में अभियोजन की ओर से 21 गवाहों को प्रस्तुत किया गया. जिसके आधार पर अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया है.

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