पंचायत चुनावः किसी पद के लिए एक ही उम्मीदवार होने पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाएंगे

रांचीः झारखंड पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज गई है। जारी दिशा निर्देश के अनुसार में किसी पद के लिए एक ही उम्मीदवार होने पर उस पद के लिए मतदान नहीं होगा। संबंधित उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर सभी निर्वाची पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि किसी पद के लिए एक भी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल नहीं करता है तो उसकी जानकारी आयोग को अविलंब दी जाएगी। आयोग ने झारखंड पंचायत निर्वाचन नियमावली, का हवाला देते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव में यदि किसी पद के लिए नामांकन वापस लेने की निर्धारित तिथि के बाद केवल एक ही उम्मीदवार ही शेष रहता है और उसका नामांकन पत्र वैध पाया जाता है तो निर्वाची पदाधिकारी उसे तत्काल निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर देंगे। इस स्थिति में उक्त पद के लिए मतदान कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

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