अब जन प्रतिनिधि के दल बदलने पर शिकायत कर सकेगी जनता

रांची। अब जन प्रतिनिधि के दल बदल करने पर आम जनता भी न्‍यायाधिकरण के समक्ष उसे खड़ा कर सकती है. झारखंड विधानसभा में इससे संबंधित संशोधन पास कर दिया गया। इसके मुताबिक अब आम लोग भी स्पीकर कोर्ट में दल बदलने पर अपने जन प्रतिनिधि के खिलाफ जा सकेंगे। वह जनप्रतिनिधि को दल बदलने पर न्यायाधिकरण के समक्ष खड़ा कर सकते हैं।
सदन में संविधान की 10 वीं अनुसूची के तहत झारखंड विधानसभा दल परिवर्तन पर सदस्यता से निरहर्ता के नियम 2006 में संशोधन पारित हुआ। इस संशोधन के बाद अब कोई भी व्यक्ति संविधान की 10 वीं अनुसूची के तहत स्पीकर न्यायाधिकरण में दल बदल की याचिका लगा सकता है। नए संशोधन में स्पीकर के दल बदल मामले में स्वतः संज्ञान लेने की व्यवस्था विलोपित कर दी गई है।
जानकारी हो कि पूर्व में दल बदल कानून के तहत स्पीकर के कोर्ट में विधायक और सांसद ही याचिका दायर कर सकते थे। संशोधन पारित होने के बाद आम जनता को भी दल बदलने वाले विधायकों की शिकायत करने का अधिकार मिल गया है।

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