झारखंड हाईकोर्ट ने दिया डिप्टी कलेक्टर पद पर चार सप्ताह में नियुक्त करने का आदेश, नियुक्ति में न हो बिलंब

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में सीमित डिप्टी कलेक्टर प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार के मूल निवासी को आरक्षण का लाभ नहीं देने के मामले में दाखिल अवमानना पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस डा एसएन पाठक की अदालत में हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि जब इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, तो प्रार्थी को नियुक्ति किए जाने बिलंब नहीं किया जाना चहिए। अदालत ने झारखंड सरकार को चार सप्ताह में कोर्ट के आदेश का पालने करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। बताते चलें कि इस संबंध में अखिलेश प्रसाद ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 2019 में सीमित उपसमाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया था।

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