अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलट द्वारा मतदान करने की दी गई जानकारी

रांची: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर सोमवार को लोकसभा आम निर्वाचन में आवश्यक सेवा में लगे अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैठक आयोजित की गयी। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में वरीय पदाधिकारी डाक मतपत्र एवं ईटीपीबीएस कोषांग संजय कुमार भगत, नोडल पदाधिकारी श्री संजय कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पाण्डेय, आवश्यक सेवाओं से जुडे़ संस्थान के प्रतिनिधि एवं मीडियाकर्मी उपस्थित थे।
बैठक में वरीय पदाधिकारी डाक मतपत्र एवं ईटीपीबीएस कोषांग संजय कुमार भगत ने डाक मतपत्र संबंधित सभी बारिकियों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होेंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए चुनावी कर्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी) एवं डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐसे कर्मचारियों की सूची के आधार पर जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी और वे उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं, उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फॉर्म 12 डी जारी किया जाएगा और उन्हें ईडीसी-बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर दी जाएगी।
वैसे मीडियाकर्मी जिन्होंने लोकसभा आम चुनाव 2024 के मतदान कवरेज हेतु प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है और वो पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान के इच्छुक हैं। उन्हें बैठक के दौरान बैलेट के माध्यम से मतदान के मार्गदर्शन हेतु वीडियो दिखाया गया।
चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस के 6 दिन पूर्व से निर्धारित मतदान दिवस के 3 दिन पूर्व तक आवश्यक सेवा में लगे मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण वोट दे सकते हैं। उक्त 3 दिनों के दौरान पोस्टल बैलेट केन्द्र सुबह 9ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक कार्यरत रहेंगे। आपको बतायें कि बिजली, पानी, रोडवेज, रेलवे, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा, मीडिया, डाक, कारा सहित कुल 16 श्रेणी के कर्मचारियों को अब्सेंटी वोटर्स में शामिल किया गया है।

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