राहुल गांधी को 13 तक जमानत, सजा रद्द करने पर 3 मई को सुनवाई

सूरत : मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी देने को लेकर सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि के मामले पर राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। सोमवार को राहुल गांधी ने सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील दायर की थी। राहुल को अदालत से राहत मिली है। अब मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। सूरत की अदालत ने सभी पक्षों से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
राहुल गांधी ने कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा-ये ‘मित्रकाल’ के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में, सत्य मेरा अस्त्र है, और सत्य ही मेरा आसरा।
बता दें कि राहुल गांधी को 15 हजार के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। सजा पर कोर्ट ने स्टे देते हुए राहुल गांधी को जमानत दी है। साथ ही इस मामले में जो शिकायतकर्ता हैं, उन्हें भी अदालत ने नोटिस जारी किया है। सजा को निलंबित करने की मांग को लेकर कोर्ट का कहना है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस मामले में शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
राहुल गांधी ने सूरत सेशंस कोर्ट में आज (सोमवार) को दो अर्जी लगाई। एक मानहानि मामले में मिली सजा को रद्द करने और दूसरी अर्जी में रेगुलर बेल मांगी थी। अब अर्जी पर सुनवाई 13 अप्रैल और सजा रद्द करने पर 3 मई को अगली सुनवाई होगी। अपील करने के लिए राहुल के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा सूरत पहुंची।
इससे पहले सुबह करीब 10 बजे सोनिया गांधी राहुल से मिलने उनके घर पहुंची। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष से मिलने के 1 घंटे बाद राहुल गांधी सूरत के लिए रवाना हो गए। राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी सूरत पहुंचे।

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