11 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक नहीं चलेंगे एग्ज़िट पोल, चुनाव आयोग ने जारी की सख्त हिदायतें

भागलपुर। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दौरान एग्ज़िट पोल को लेकर देशभर के मीडिया संस्थानों, न्यूज़ एजेंसियों, रेडियो, टेलीविज़न चैनलों और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 6 नवंबर 2025 की सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर 2025 की शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार का एग्ज़िट पोल आयोजित करना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

यह निर्देश आयोग की अधिसूचना संख्या 576/EXIT/2025/SDR/Vol.I दिनांक 13 अक्टूबर 2025 के तहत जारी किया गया है। अधिसूचना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 (क) की उपधारा (1) और (2) के प्रावधानों के तहत दी गई है।

आयोग ने कहा है कि इस अवधि में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल किसी भी माध्यम से एग्ज़िट पोल के नतीजों का प्रकाशन या प्रचार-प्रसार करना कानूनन दंडनीय अपराध होगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित मीडिया संस्था या व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

सिर्फ एग्ज़िट पोल ही नहीं, बल्कि मतदान के 48 घंटे पहले तक किसी भी ओपिनियन पोल या सर्वेक्षण के परिणामों को प्रसारित करना भी प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128(1)(ख) के तहत लागू रहेगा।

निर्वाचन आयोग का यह कदम मतदाताओं को किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या प्रभावित माहौल से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे।

चुनाव आयोग ने सभी समाचार माध्यमों से अपील की है कि वे दिशा-निर्देशों का पालन करें और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करते हुए निष्पक्ष रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें।

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