हवाई संचालन को लेकर जिला प्रशासन व बीएसएल प्रबंधन गंभीर
बोकारो: बोकारो एयरपोर्ट संचालन को लेकर जिला प्रशासन व बोकारो स्टील प्लांट गंभीर दिख रहे है ।बोकारो स्टील प्लांट के संपदा न्यायालय द्वारा सभी अतिक्रमणकारियों को 15 दिनों के भीतर हवाई अड्डा के पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण स्थित अतिक्रमित अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया गया है।
इसी आदेश को को अमली जामा पहनाने हेतु बीएसएल की सुरक्षा टीम ने सेक्टर 12 मोड़ स्थित बूच़डखानों सहित हवाई अड्डा के समीप अतिक्रमित झोपड़ियों में नोटिस चिपकाया गया है । जिसमें 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। जानकारी के अनुसार या आदेश लोक परिसर (अप्राधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 और धारा 5A उपधारा( 1 ) के तहत पारित किया गया है। गौरतलब है कि बीते 7अक्टूबर को उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में बोकारो एयरपोर्ट संचालन से संबंधित प्रगति कार्यों की समीक्षा बैठक हुई थी। बैठक में जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ- साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) रांची के उप महाप्रबंधक मनोज सिंह एवं बीएसएल के एवीएशन मुख्य महाप्रबंधक प्रदीप कुमार भी उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया था।
उन्होंने बीएसएल प्रबंधन को भी सहयोग करने का अपील किया है कि एयरपोर्ट परिसर में मौजूद झाड़ियों को 15 अक्टूबर तक पूर्ण रूप से साफ किया जाए। जिससे रनवे, एप्रन और दोनों कंट्रोल टावर की विजिब्लिटी में कोई बाधा नहीं रहे। 15 अक्टूबर के बाद पुलिस , जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा स्थल निरीक्षण कर विजिब्लिटी की स्थिति की जांच की जाएगी, और निरीक्षण के लिए रांची की टीम को आमंत्रित करेगी। बीएसएल प्रबंधन को एलोरा हॉस्टल परिसर को अविलंब अतिक्रमणमुक्त कराते हुए उसे विधिवत ध्वस्त करने का अपील किया गया है । इसके लिए प्रशासनिक सहयोग की भी बात कही गई थी।
इसी दौरान उपायुक्त ने यह भी कहा है कि दुंदीबाग स्थित बूचड़खानों की शिफ्टिंग की कार्रवाई दीपावली तक आरंभ की जाए। ताकि एयरपोर्ट संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में आ रही बाधा दूर हो। इस कार्य को लेकर चास एसडीओ प्रांजल ढ़ांडा को चिन्हित दुकानदारों को दीपावली से पूर्व तामिला करना सुनिश्चित करने को कहा गया है।



