अवैध रूप से संचालित क्लिनिक की जांच कर कार्रवाई के उपायुक्त ने दिए निर्देश
खूँटी: उपायुक्त आर० रॉनिटा की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी संबंधित समिति के सदस्य एवं चिकित्सक उपस्थित थे।
बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उपस्थित सदस्यों को पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि जिले में पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट के तहत कुल 9 अल्ट्रासाउंड क्लीनिक में कुल 6 अल्ट्रासाउंड क्लीनिक संचालित है, 2 नए अल्ट्रासाउंड क्लीनिक के संचालन हेतु आवेदन प्राप्त हुए है।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि एक्ट के तहत सभी गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित करना समिति के सदस्यों का उत्तरदायित है। सभी सदस्यों को उनके भूमिका एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। उपायुक्त ने कहा कि अल्ट्रासाउंड क्लीनिक एवं क्लीनिक के संचालन हेतु सभी अधिनियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, ताकि भ्रूण लिंग परीक्षण जैसी कुप्रथाओं पर अंकुश लगाया जा सके एवं निजी चिकित्सा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हो सके। क्लीनिक में चिकित्सक होना अनिवार्य है। जिससे मरीजों को समस्या न हो। एक्ट के सम्पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर सभी सदस्यों से सक्रिय भूमिका निभाने, जनजागरूकता बढ़ाने एवं आवश्यकता अनुसार ससमय छापेमारी करने पर बल दिया गया। बैठक में सदस्यों के रूप में सिविल सर्जन, चिकित्सक, अधिवक्ता, समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।



