कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को बेल या जेल, फैसला 28 को

रांचीः आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे पूर्व मंत्री और विधायक बंधु तिर्की के भाग्य का फैसला 28 मार्च को होने वाला है. बुधवार को सीबीआई की विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में दोनों पक्षों की अंतिम दलील सुनने के बाद फैसले की तारीख निर्धारित की गई है. अदालत की सख्ती के बाद 24 फरवरी से लगातार मामले में बहस शुरू हुई थी.
क्या है मामला
पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ आय से लगभग 6 लाख 28 हजार 698 रुपये अधिक अर्जित करने का आरोप है. इस मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में ट्रायल चल रहा था. विधायक बंधु तिर्की इस मामले में जेल जा चुके हैं और जमानत पर बाहर हैं. सीबीआई ने बंधु तिर्की के खिलाफ मधु कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी.
सीबीआई ने अवैध संपत्ति को लेकर मई 2005 से 30 जून 2009 तक की अवधि को सेपरेट मानते हुए जांच शुरू की थी. इस दौरान सीबीआई ने बंधु तिर्की की आय 13 लाख 37 हजार रुपये का आकलन किया था. इसी मामले में बंधु तिर्की जेल भी जा चुके हैं और जमानत पर बाहर हैं. अब ट्रायल खत्म हो गया है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 28 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी

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