बकाया राशि की वसूली को लेकर 22 लोगों के विरुद्ध जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट

भागलपुर। बैंकों से ऋण लेकर चुकता नहीं करने वाले 22 बकायेदारों के विरुद्ध श्री कुंदन कुमार (अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन-सह-नीलाम पत्र पदाधिकारी, भागलपुर) के न्यायालय द्वारा बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1914 की धारा 38 के अंतर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। मंडल (अभिया, नवगछिया, थाना गोपालपुर)
मोहम्मद फज़रुल रहमान (तनकमास, थाना सन्हौला)
संजय मंडल (उर्दू बाज़ार रोड, थाना तातारपुर)
अजय मंडल (बड़ी जमी रोड, थाना गोराडीह)
प्रणव कुमार चौधरी (सुंदरलाल लेन, मेहंदीचक, थाना जगदीशपुर)
दयानंद सिंह (जमसी रोड, थाना लोदीपुर)
चंद्रशेखर सिंह (शाहपुर, थाना नाथनगर)
अशोक कुमार सिंह (शाहपुर, थाना नाथनगर)
मिथिलेश कुमार सिंह (नवटोलिया, थाना गोपालपुर)
विनय कुमार (तिलकपुर, थाना सुलतानगंज)
प्रकाश नारायण (बड़गांव, थाना सजौर)
पवन कुमार चौधरी (समधीया, थाना गोपालपुर)
सिकंदर मंडल (बहत्तरा, थाना परबत्ता)
टोनी कुमार (महावीर मार्केट, थाना बबरगंज)
मुकेश कुमार साहू (मोहनपुर, थाना जगदीशपुर)
नारायण मंडल (बहत्तरा, थाना परबत्ता)
किशोर कुमार यादव (परबत्ता, थाना इस्माइलपुर)
सुधीर राय (तिलकपुर नाशोपुर, थाना सुलतानगंज)
गौतम सिंह (लोगांव, थाना गोराडीह)
दिग्विजय सिंह (भोजपुरी, थाना गोराडीह)
दिलीम राम (रहमत वासा, थाना असरगंज)
इन सभी के विरुद्ध संबंधित थानों में आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।

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