बेसहारा बंदियों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता

पटना। बिहार के सेंट्रल जेल में बंद बेसहारा व लाचार बंदियों को मुक्त कानूनी सहायता दी जाएगी ।सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पटना उच्च न्यायालय लीगल सर्विस कमिटी बिहार के सेंट्रल जेल का निरीक्षण कर,ऐसे बंदियों की स्थिति का जायजा ले रही है। इसी क्रम में कमेटी की एक टीम ने पूर्णिया सेंट्रल जेल का जायजा लिया।
इस टीम में पूर्णिया व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विधिक सेवा प्राधिकार के इंचार्ज प्रमोद रंजन व पटना उच्च न्यायालय के पैनल अधिवक्ता उपेंद्र प्रसाद सिंह व विनोद कुमार सिंह शामिल थे। पैनल अधिवक्ता उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पूर्णिया सेंट्रल जेल में 535 सजायाफ़्ता बंदी है ।इस जेल में 34 बंदियो की पहचान की गई जो 70 वर्ष के ऊपर है।उनकी जमानत उच्च न्यायालय से खारिज हो चुका है। इन बंदियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा कमेटी की ओर से कानूनी सहायता दी जाएगी।
पटना उच्च न्यायालय के विधिक सेवा के चेयरपर्सन न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसीजेएम प्रमोद रंजन व पूर्णिया जेल के अधीक्षक मनोज कुमार से इन बंदियों का हाल-चाल दिया।

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