आम्रपाली मामले में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धौनी को नोटिस
नई दिल्लीः आम्रपाली मामले में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह मामले में शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है. मध्यस्थता का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने धोनी की अर्जी पर ही दिया था. बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त रिसीवर ने धोनी समेत उन 18 सौ लोगों को नोटिस भेजा था जिन्होंने आम्रपाली ग्रुप की अलग-अलग परियोजनाओं में घर खरीदे हुए हैं. इन सभी को 15 दिन के अंदर पैसा जमाने का निर्देश मिला था. धोनी कभी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर थे. लेकिन साल 2016 में धोनी ने खुद को आम्रपाली ग्रुप से अलग कर लिया था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर अपनी करोड़ रुपये की फीस दिलाने की मांग भी की थी.