हाईकोर्ट ने की विकास तिवारी की जमानत याचिका खारिज
रांचीः झारखंड हाई कोर्ट से विकास तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्या मामले में विकास तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। विकास तिवारी की ओर से अपील दायर कर निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इसके साथ ही जमानत की गुहार लगाई थी. बताते चलें कि हजारीबाग की निचली अदालत ने विकास तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं हत्याकांड में शामिल रहे पांडेय गिरोह के विशाल कुमार सिंह, राहुल देव पांडेय और दिलीप साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी थी.