दो कुख्यात अपराधियों को किया गया जिला बदर
भागलपुर। डॉ. नवल किशोर चौधरी, न्यायालय समाहर्ता, भागलपुर द्वारा पारित आदेश के तहत गोपालपुर थाना अंतर्गत तीनटंगा करारी ग्राम निवासी कुख्यात अपराधी कामदेव यादव (पिता– गणेश यादव) एवं खरीक थाना अंतर्गत नया टोला भवनपुरा ग्राम निवासी कुख्यात अपराधी गौरव यादव उर्फ बोतल यादव को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, धारा-3 के तहत जिला बदर किया गया है।
आदेश के अनुसार, दोनों आरोपियों को प्रतिदिन रजौन थाना (जिला बांका) में निम्नलिखित समय पर अपनी सदेह उपस्थिति दर्ज करानी होगी:
पूर्वाह्न 9:00 बजे से 11:00 बजे तक
अपराह्न 5:00 बजे से 7:00 बजे तक
इसके अतिरिक्त, उन्हें अपनी गतिविधियों की जानकारी स्थानीय थानाध्यक्ष एवं रजौन थानाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से देनी होगी।
जिला दंडाधिकारी, भागलपुर के आदेश के आलोक में पुलिस अधीक्षक नवगछिया, सुश्री प्रेरणा कुमार ने पुलिस अधीक्षक, बांका को पत्र प्रेषित कर रजौन थानाध्यक्ष से आदेश के कड़ाई से अनुपालन का अनुरोध किया है। साथ ही, दोनों आरोपियों की उपस्थिति की छायाप्रति (प्रमाण) साप्ताहिक प्रतिवेदन के रूप में संबंधित थानाध्यक्ष एवं नवगछिया पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
अपराधिक पृष्ठभूमि:
कामदेव यादव के विरुद्ध गोपालपुर थाना में 14 गंभीर आपराधिक मामले एवं 2 सनहा (जन सूचना रिपोर्ट) दर्ज हैं।
गौरव यादव के विरुद्ध रेल थाना नवगछिया में आर्म्स एक्ट का एक मामला, खरीक थाना

