झारखंड में अब तम्बाकू बिना लाइसेंस के होगी बिक्री

रांचीः झारखंड में अब अन्य उत्पादों की तरह तम्बाकू की भी बिना लाइसेंस के बिक्री की जा सकेगी। राज्य सरकार ने एक अप्रैल से वेंडर लाइसेंसिंग की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद इस संबंध में नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है। इसकी जानकारी सभी कैबिनेट मंत्री, शहरी स्थानीय नगर निकाय के नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष कार्यपालक पदाधिकारी को दी गयी है। दरअसल झारखंड सरकार ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 में दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए जनहित में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, सफाई विर्निमाण किसी भी विधि द्वारा झारखंड के अंदर करने के लिए लाइसेंस लेना 1 अप्रैल 2022 से अनिवार्य किया था. इसके अलावा तंबाकू दुकान से तंबाकू के अलावा कोई और उत्पाद बेचने पर रोक थी. यानि इस तिथि के बाद से बिना अनुज्ञप्ति कोई भी तंबाकु की बिक्री, भंडारण, मार्केटिंग इत्यादि नहीं कर सकता था.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *