झारखंड में आचार संहिता लागू, निकाल दिया शराब बेचने का टेंडर

रांचीः झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। लेकिन जाम से जाम टकराने वालों के लिए खुशखबरी भी है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने 18 अप्रैल को एक बार फिर टेंडर निकाल दिया है। इसमें इच्छुक व्यवसायी या एजेंसी 25 अप्रैल तक टेंडर डाल सकेंगे, 26 अप्रैल को बिड खुलेगा। यह चर्चा का विषय बन गया है। राज्य में पंचायत चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने की स्थिति में बिना राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के टेंडर भी नहीं निकाला जा सकता है। जानकारी के अनुसार अब तक राज्य निर्वाचन आयोग से इसकी अनुमति नहीं मिली है। इसके पहले एक अप्रैल को टेंडर निकला था, जिसके लिए 16 अप्रैल तक जमा करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन केवल चार जोन के लिए चार प्लेसमेट एजेंसियां ही सामने आई। छह जोन में एक भी टेंडर नहीं डाला गया। झारखंड सरकार ने पहले से ही यह घोषणा कर रखी है कि एक मई से नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में शराब की खरीद-बिक्री होगी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो सकी है।

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