हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से झटका ,जमानत याचिका खारिज

रांची: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। हेमंत सोरेन की याचिका को हाई कोर्ट ने की खारिज कर दी है। जिसके बाद अब हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे। वही, पीएमएलए की विशेष अदालत के आदेश को हाई कोर्ट  ने बरकरार रखा है। दरअसल 29 फरवरी से 2 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग अदालत से की गई थी। पीएमएलए की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन के बजट सत्र में भाग लेने वाली अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट की उस आदेश को हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि  जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी को पूछताछ के क्रम में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर ईडी ने की पूछताछ की गयी। ईडी रिमांड की अवधि पूरा होने के बाद से न्यायिक हिरासत में जेल में हेमंत सोरेन जेल में बंद है। 

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