रूपा तिर्की की मौत का मामलाः झारखंड हाईकोर्ट ने प्रमोद मिश्रा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को एसआइ रूपा तिर्की के मौत के मामले पर डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा की क्वैसिंग (निरस्त) याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हुई। अदालत ने डीएसपी को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में प्रतिवादी रूपा तिर्की की मां को नोटिस जारी किया है। बताते चलें कि डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान डीएसपी के अधिवक्ता रिषभ कुमार ने बताया कि रूपा तिर्की के चरित्र पर सवाल उठाने की उनकी कोई नीयत नहीं थी। उनकी जिससे भी वार्तालाप हुई है वह निजी बातचीत थी, ये बातें किसी प्रकार से किसी अन्य के लिए नहीं थी। लेकिन उनकी बातचीत को वायरल कर दिया गया। इसको लेकर रूपा तिर्की की मां ने निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया था। इसके बाद अदालत ने डीएसपी सहित अन्य पर प्राथमिकी दर्ज करने आदेश दिया था।
प्राथमिकी में कहा गया है कि प्रमोद मिश्रा ने किसी अन्य व्यक्ति से टेलीफोन पर बात कर उनकी पुत्री रूपा के बारे में अभद्र बातें की है और जाति सूचक बातों का भी इस्तेमाल किया है जो अनुचित है।

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