यौन शोषण मामले में IAS सैयद रियाज अहमद को हाईकोर्ट से राहत, एफआईअर रद्द
रांची : यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी ओर से दायर कवैशिंग याचिका स्वीकार करते हुए खूंटी महिला थाना में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है।
सैयद रियाज अहमद पर वर्ष 2022 में आईआईटी की एक छात्रा ने यौन शोषण और अभद्रता का आरोप लगाया था। छात्रा की शिकायत पर खूंटी महिला थाना में कांड संख्या 14/22 दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में कहा गया था कि 1 जुलाई 2022 की रात तत्कालीन एसडीएम सैयद रियाज अहमद ने अपने सरकारी आवास पर पार्टी आयोजित की थी, जहां छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार और यौन शोषण का प्रयास किया गया।
मामला दर्ज होने के बाद खूंटी पुलिस ने 5 जुलाई 2022 को सैयद रियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस दौरान उन्हें निलंबन का भी सामना करना पड़ा।
बताया जा रहा है कि लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनी। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करते हुए सैयद रियाज अहमद के खिलाफ चल रही कार्रवाई समाप्त करने का आदेश दिया।
सैयद रियाज अहमद विवाहित हैं और उनकी पत्नी भी आईएएस अधिकारी हैं।



