समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर भरना पड़ेगा जुर्माना

मुंबई : लेट फाइलिंग फीस के कारण अक्सर कई करदाता टीडीएस में सभी क्लेम राशि को गंवा सकते हैं. आयकर नियमों के अनुसार, टीडीएस दाखिल करने के लिए, करदाता को पहले अपनी लेट फीस का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, टीडीएस दाखिल करने में देरी पर, निर्धारण अधिकारी (एसेसिंग ऑफिसर) को न्यूनतम 10,000 रु का जुर्माना लगाने की अनुमति है जो 1 लाख रु तक जा सकता है।लेट फीस और दंड के रूप में इन नुकसानों से बचने के लिए, करदाताओं को जानकारों की ओर से सलाह दी जाती है कि वे तय समय सीमा पर या उससे पहले अपना टीडीएस दाखिल करें। इस समय तिमाही टीडीएस दाखिल करने की पहली ड्यू डेट 31 जुलाई, 2022 है। अप्रैल-जून 2022 तिमाही के लिए टीडीएस दाखिल करने के लिए ड्यू डेट 31 जुलाई है, जबकि जुलाई से सितंबर तिमाही की समय सीमा 31 अक्टूबर और दिसंबर 2022 तिमाही के लिए 31 जनवरी है, और 31 मार्च 2022 के लिए टीडीएस दाखिल करने की समय सीमा 31 मई निर्धारित की गई।

करदाता फॉर्म 26एएस के तहत सेल्फ-एसेसमेंट टैक्स के साथ टीडीएस, टीसीएस, और भुगतान किए गए एडवांस के रूप में कटौती की गई राशि की डिटेल वेरिफाई कर सकते हैं।

जिस कटौतीकर्ता से सोर्स पर टैक्स काटा गया है, वह कटौतीकर्ता द्वारा जारी किए गए फॉर्म 26एएस या टीडीएस प्रमाणपत्र के आधार पर इस प्रकार काटी गई राशि का क्रेडिट पाने का हकदार होगा।

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