26 मई से बैंकों में पैसा जमा करने या न‍िकालने के नियम में बदलाव

दिल्ली : आने वाले 26 मई से बैंकों में ग्राहकों के लिए पैसे की निकासी और जमा करने के नियम में बदलाव किये गए हैं.इसमें जिन खाताधारकों का प्रधानमंत्री जान-धन खाता है. उनके लिए नए नियम का जानना जरुरी है.

नए न‍ियम लागू होने के बाद हो सकता है आप बैंक में पैसा जमा करने या न‍िकालने जाएं तो आपको क‍िसी मुश्‍क‍िल का सामना करना पड़ जाए. सरकार की तरफ से ब्‍लैक मनी पर रोक लगाने के ल‍िए नए न‍ियम बनाएं गए हैं. अब एक फाइनेंश‍ियल ईयर में 20 लाख रुपये से ज्‍यादा जमा करने या न‍िकालने पर आधार या पैन (PAN) जरूरी कर द‍िया गया है.
इसके अलावा सेव‍िंग अकाउंट खोलने के ल‍िए भी आधार और पैन (PAN) को जरूरी क‍र द‍िया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया क‍ि एक फाइनेंश‍ियल ईयर (Financial Year) में बैंकों से बड़ी रकम का लेनदेन करने पर पैन की जानकारी देना या आधार की बायोमीट्रिक पुष्टि करना जरूरी होगा. डाकघर में सेव‍िंग अकाउंट खोलने पर भी यही न‍ियम लागू होंगे.

CBDT की तरफ से इनकम टैक्स (15वां संशोधन) रूल्स, 2022 के तहत तैयार क‍िए गए नए नियम को 10 मई 2022 को जारी क‍िया गया. इन न‍ियमों को ग्राहकों के ल‍िए 26 मई से लागू क‍िया जाएगा. जानकारों का कहना है क‍ि इस न‍ियम के लागू होने के बाद लेनदेन में पहले से ज्‍यादा पारदर्श‍िता आएगी और काले धन पर रोक लगाई जा सकेगी.

नियमों के अनुसार अब यद‍ि कोई व्‍यक्‍त‍ि यद‍ि एक फाइनेंश‍ियल ईयर में अकाउंट से 20 लाख से ज्‍यादा का लेनदेन करता है तो पैन कार्ड (PAN) की जानकारी देनी होगी. यद‍ि उसके पास पैन नहीं है तो वह आधार की बायोमीट्रिक पहचान दे सकता है. इससे अधिकारियों के लिए लेनदेन पर नजर रखना आसान हो जाएगा.

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