पंचायत चुनावः प्रारंभिक जांच के बाद ही नामांकन दाखिल करनेवाले उम्मीदवार को प्राप्ति रसीद दी जाएगी

रांचीः झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव में प्रारंभिक जांच के बाद ही नामांकन दाखिल करनेवाले उम्मीदवार को प्राप्ति रसीद दी जाएगी। निर्वाची पदाधिकारियों को दो प्रतियों में एक चेक लिस्ट तैयार करने को भी कहा गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि कौन-कौन से कागजात अभ्यर्थी ने अपने नामांकन पत्र के साथ शामिल किए हैं कौन नहीं। नामांकन पत्रों की प्रारंभिक जांच के बाद इस चेक लिस्ट को भरा जाएगा तथा उसकी एक प्रति उम्मीदवार को भी दी जाएगी।
संपत्ति का देना होगा विवरण
नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपने एवं अपने आश्रितों की चल-अचल संपत्ति, आय, देनदारी, उनपर चल रहे रहे आपराधिक मामलों, कारावास की सजा या किसी प्रकार के लगाए गए अर्थदंड आदि की जानकारी देनी होगी। यह जानकारी उन्हें स्वघोषणा पत्र एवं शपथ पत्र के रूप में नामांकन पत्र के साथ देनी होगी। सभी पदों के उम्मीदवारों को दो प्रारुपों में यह शपथपत्र दाखिल करना होगा।

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