जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक पर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला,CBI जांच की मांग की याचिका को किया खारिज
रांची: झारखंड हाइकोर्ट का एक अहम फैसला आया है। इसमें कथित जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब जे एस एस सी परिणाम जारी किया जाएगा। ताकि नियुक्ति प्रक्रिया बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके. अदालत ने आदेश दिया कि 10 अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए.
बता दें कि यह परीक्षा 21–22 सितंबर 2024 को आयोजित हुई थी, जिसमें अनियमितता और पेपर लीक के आरोप लगाते हुए सीबीआई I जांच की मांग की गई थी. इसे लेकर छात्र संगठनों की तरफ से कई बार प्रदर्शन भी किया गया. लेकिन पिछली सुनवाई में राज्य सरकार, जे एसएससी , याचिकाकर्ताओं और सफल अभ्यर्थियों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए परीक्षा परिणाम पर लगी रोक हटाते हुए जे एसएससी को तुरंत रिजल्ट प्रकाशित कर आगे की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिया है।हालांकि, उन 10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक जारी रहेगी, जिनके नेपाल में रहकर तैयारी करने की बात कही जा रही थी।इस फैसले से अभ्यर्थियों में राहत और उत्साह का माहौल है, क्योंकि बहुप्रतीक्षित जे एसएससी – सी नियुक्तियों का मार्ग अब पूरी तरह साफ हो गया है। बता दें किएसएससी – सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर लंबे समय के विवाद चला आ रहा था. ऐसे में कोर्ट का यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर परीक्षा में सफलता हासिल की है।



