स्कूल बसें और एंबुलेंस जाम में नहीं फंसे इसका ख्याल ट्रैफिक पुलिस करें: हाईकोर्ट

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को राँची के ट्रैफ़िक एसपी अदालत के समक्ष उपास्थित हुए। अदालत ने उन्हें यह निर्देश दिया कि एंबुलेंस और स्कूली बसें जाम में न फसें इसका ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही अदालत ने राज्य के गृह सचिव को एफ़िडेविट के माध्यम से यह बताने को कहा है कि ट्रैफ़िक पुलिस के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. नगर निगम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा।

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