सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी समन के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई छह अक्तूबर को

रांची:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल रिट पिटीशन पर छह अक्तूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में होगी। हेमंत सोरेन की ओर से बीते 23 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल की है। दाखिल पिटीशन में डिफेक्ट था। जिसे दूर करने के लिए तीन अक्तूबर तक का समय दिया गया। पिटीशन में जो कमी थी उसे दूर कर लिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के आधार पर उनके अधिवक्ता ने 23 सितंबर को यह रिट दायर की है । मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट जाने की छूट दिए जाने को आधार बनाया है। साथ ही ईडी की उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश पारित करने का आग्रह किया ह। सीएम ने ईडी पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने सहित अन्य वैधता को चुनौती दी है। ईडी को पीएमएलए की इन धाराओं के तहत किसी के बयान दर्ज करने के दौरान उसकी गिरफ्तारी करने का अधिकार है।

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