गिरफ्तार होंगे रानी चिल्ड्रेन अस्पताल के निदेशक डॉ राजेश, जमानत याचिका खारिज

रांची: राजधानी रांची के हॉस्पीटल रानी चिल्ड्रेन अस्पताल के निदेशक डॉ राजेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अपर न्यायायुक्त-8 प्रकाश झा की अदालत में राजेश कुमार के अग्रिम जमानत मामले पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। बताते चलें कि डॉ राजेश के ऊपर इलाजरत बच्चे की मौत का आरोप लगा है. बच्चे की मौत होने के बाद भी उसके इलाजरत होने के नाम से अस्पताल प्रबंधन ने पांच लाख रुपये ले लिया. इस घटना पर काफी हो हंगामा भी हुआ था, जिसके बाद पीड़ित परिवार की तरफ से डॉ राजेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. अब डॉ राजेश पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

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