लोकसभा चुनाव को लेकर डीपीआरओ ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

खूंटी: जिला जनसंपर्क कार्यालय में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सह वरीय पदाधिकारी मीडिया कोषांग सैय्यद राशिद अख्तर ने जिले के सभी मीडिया कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मीडिया कर्मियों को लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आवश्यक जानकारियां दी गई।
इस दौरान बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-16 मार्च को लोकसभा आम चुनाव की घोषणा कर दी गयी है। दिनांक-16 मार्च से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है।
इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127ए, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना सं०-491/मीडिया/2012, दिनांक 08.06.2010 तथा पत्रांक-3/9/2007 / JSI॥ 16.10.2007 के आलोक में कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल आसन्न लोकसभा आम चुनाव 2024 में यदि प्रचार-प्रसार हेतु कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका / बैनर / पम्पलेट / पोस्टर अथवा अन्य किसी प्रकार का दस्तावेज जिसके मुख्य पृष्ट पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो मुद्रित या प्रकाशित करना वर्जित है। इस प्रकार के विभिन्न दस्तावेजों आदि के मुद्रण हेतु पार्टी प्रमुख/उम्मीदवार का सहमति पत्र के साथ दो भिज्ञ व्यक्तियों द्वारा सत्यापित घोषणा पत्र मुद्रक/प्रकाशक को उपलब्ध कराना अनिवार्य है तथा प्रिंटिंग प्रेस के प्रोपराईटर/प्रकाशक उक्त मुद्रण हेतु अधियाचना का विस्तृत विवरण पंजीकृत कर मुद्रण संख्या विवरणी सहित घोषणा पत्र की प्रति के साथ विवरण, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, खूँटी को संसूचित करने का प्रावधान है।
साथ ही बताया गया कि उक्त प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) (4) एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के तहत कार्रवाई की जायेगी, जिसके तहत 06 (छः) माह का कारावास या 2000/- (दो हजार) रू० जुर्माना अथवा दोनों दण्ड अधिरोपित की जा सकती है।

आवश्यक सेवा श्रेणी के लिए पोस्टल बैलेट का उपयोग करके मतदान करने से संबंधित जारी दिशा – निर्देशों की जानकारी दी गई।

इसके अतिरिक्त मीडिया कर्मियों को MCMC के कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

इस दौरान बताया गया कि निर्वाचन के दौरान चुनाव प्रचार से संबंधित प्रकाशित विज्ञापन का छानबीन तथा वल्क एस०एम०एस० / आवाज संदेशों/ टी०वी० चैनलों/केबल नेटवर्क/रोडियो/निजी एफ०एम० चैनल / सिनेमा हॉल / सार्वजनिक स्थानों पर एवी में प्रदर्शित या सोशल मीडिया/समाचार पत्र एवं किसी अन्य प्रकार के प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचारित करना पेड न्यूज की श्रेणी में रखा गया है।

प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस एवं मतदान दिवस से एक दिन पूर्व विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु MCMC का अनुमति अनिवार्य है। इलेक्ट्रोनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की सामग्री का प्रसारण करने से पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। राष्ट्रीय/राजकीयकृत राजनीतिक दल /प्रत्याशी को किसी भी सामग्री के विज्ञापन प्रसारण की तिथि से 3 दिन पूर्व एवं अनरजिस्टर्ड राजनीतिक दल या अन्य व्यक्ति को विज्ञापन प्रसारण की तिथि के 7 दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
लोक सभा निर्वाचन 2024 के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संचालन हेतु जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (Media) Certification & Monitoring Committee) का गठन जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, बूटी की अध्यक्षता में किया गया है। मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान किसी राजनीतिक दल/अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में मतदान हेतु प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य मामलों की गतिविधियों के संचालन एवं निगरानी का कार्य करेगी।

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