23 वर्ष बाद हत्या मामलें में पांच आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

गणादेश ब्यूरो, मुंगेर: घटना के 23 वर्ष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्धितीय सुनील दत्त पाण्डेय ने पान बिक्रता मंटू पाठक के हत्या के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
शुक्रवार को अदालत ने सत्रवाद संख्या 522/2000 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की । अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद नयारामनगर थाना क्षेत्र के फरदा गांव के सम्भा पाठक,विजय पाठक , लालि कुंवर ,गोपाल कुवंर एवं मन्टुन कुंवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । साथ ही साथ बीस -बीस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया । अदालत ने 09 जून 2023 को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था ।अभियोजन पक्ष से एपीपी संतोष कुमार मिश्रा ने बहस में हिस्सा लिया ।
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क्या है मामला- घटना के एक दिन पूर्व आरोपी सम्पा पाठक ने पान दुकानदार मंटू पाठक को उघार में पान खिलाने को कहा । दुकानदार ने कहा कि पहले से दो हजार रूपये बकाया है में उधार पान नहीं दूंगा । जिस के बाद आरोपी सम्पा पाठक ने मंटू पाठक को जान मारने की धमकी दिया । अगले ही दिन 20 मार्च 2000 को होली में सम्पा पाठक ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर मंटू पाठक की हत्या गोली मारकर कर दिया था ।
इस मामले में मृतक के भाई अरविन्द पाठक के वयान पर नया रामनगर थाना क्षेत्र में प्राथमिकी कांड संख्या 37/2000 दर्ज हुई थी ।

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