पूर्व सांसद राजो सिंह हत्याकांड मामले में अभियुक्‍तों बरी, 16 साल से अधिक चली कार्यवाही

पटनाः पूर्व सांसद राजो सिंह हत्‍याकांड के मामले में अदालत ने सभी पांच अभियुक्‍तों को निर्दोष बताते हुए बरी कर दिया। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार सिंह ने अपना निर्णय सुनाते हुए सभी को निर्दोष करार दिया। चार दिन पहले अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। जो इस मामले में बरी हुए हैं उनमें शंभु यादव, अनि‍ल महतो ,बच्चू महतो, पिंटू महतो और राजकुमार शामिल हैं। पूर्व सांसद राजो सिंह की हत्या नौ सितंबर 2005 की शाम शेखपुरा के कांग्रेस कार्यालय आजाद हिंद आश्रम में गोली मारकर कर दी गई थी। इस घटना में राजो सिंह के साथ ग्रामीण कार्य विभाग शेखपुरा के प्रधान लिपिक और एकाढ़ा गांव निवासी श्याम किशोर सिंह की भी हत्या कर दी गई थी। 16 साल से अधिक चली अदालती कार्यवाही में राजो सिंह की हत्या में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 36 गवाहों का बयान कराया। इसमें सूचक, चिकित्सक और जांच अधिकारी के अलावा बाकी के सभी 33 गवाह होस्टाइल हो गए।

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