जिला प्रशासन पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध : डीसी

रांची : रांची जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के अंतर्गत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पारदर्शी रूप से संचालित की जा रही है। यह प्रक्रिया जिला स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल rteranchi.in के माध्यम से की जा रही है।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 फरवरी 2026 से शुरू होकर मूल रूप से 15 मार्च 2026 तक निर्धारित थी। अभिभावकों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 22 मार्च 2026 कर दिया था।

आवेदन प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत, आज दिनांक 23 मार्च 2026 को समाहरणालय ब्लॉक – ए स्थित कॉन्फ्रेंस कक्ष में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की। बैठक में जिला जन संपर्क पदाधिकारी राँची, श्रीमती उर्वशी पांडेय, जिला शिक्षा अधीक्षक राँची, श्री बादल राज, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा राँची, श्री रविशंकर मिश्रा उपस्थित थे।

बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु उजागर किए गए:

– जिले के 117 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कुल 1161 आरक्षित सीटें उपलब्ध थीं।

– पोर्टल के माध्यम से कुल 1499 आवेदन प्राप्त हुए।

– इन आवेदकों द्वारा कुल 3908 सीटों को प्राथमिकता (विकल्प) के रूप में चयनित किया गया।

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने बैठक में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं कि:

– सभी आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण-पत्रों (जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि) की जांच 26 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरी की जाए।

– जांच संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रांची नगर निगम के पदाधिकारी, सिविल सर्जन (सदर अस्पताल), RIMS प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन की जाएगी।

– प्रमाण-पत्रों की जांच पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन लॉटरी (कंप्यूटरीकृत रैंडम चयन) की तिथि उपायुक्त द्वारा शीघ्र निर्धारित की जाएगी।

जिला प्रशासन पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। यह प्रक्रिया RTE अधिनियम की भावना के अनुरूप समाज के हर बच्चे को समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अभिभावक अपने आवेदन की स्थिति rteranchi.in पोर्टल पर नियमित रूप से जांच सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता या शिकायत के लिए पोर्टल पर दिए गए संपर्क नंबरों का उपयोग करें।

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