डालसा सभागार में मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम विषय पर कार्यशाला का आयोजन
खूंटी: झालसा के निर्देशन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष सत्य प्रकाश के मार्गदर्शन में डालसा सभागार भवन में मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, 2019 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डालसा सचिव मनोरंजन कुमार ने कहा कि मोटर दुर्घटना के मामले अत्यन्त गंभीर होते हैं इसमें जिन्दगी और मौत का सवाल होता है यदि उस गोल्डन आवर में उसकी तुरंत मदद ना किया जाय तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और इसका निर्वाह करना होगा। सभी पी.एल.वी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी पी०एल०वी पीड़ित व्यक्ति को घटना स्थल से लेकर अस्पताल एवं प्रशासनिक मदद दिलाने के लिए त्वरित कर्रवाई करने के लिए तत्पर रहें ताकि बहुमूल्य जान बचाया जा सके।
एल०ए०डी०सी चीफ राजीव कमल ने कहा कि सही वक्त पर दवा एवं निःशुल्क इलाज होना अति आवश्यक है। मोटर वाहन दुर्घटना में ए.आई.आर. सभी पुलिस जॉच अधिकारी को 30 दिनों के अन्दर जमा करना है और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है जिसे सबको पालन करना है।
एलएडीसी अस्सिटेंट अमरदीप कुमार ने कहा कि एफएआर 48 घंटे के अन्दर एम०ए०सी०टी न्यायालय में जमा कराएँ।
इस कार्यशाला में डालसा के डेप्युटी चीफ श्रीमति नम्रता कुमारी, सभी पी.एल. वी. आदि उपस्थित रहे।