कंप्यूटर घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बीएसएनएल के टीडीएम अमोद कुमार और सप्लायर रविंद्र गुप्ता को सुनाई दो-दो साल की सजा

रांचीः हजारीबाग में बीएसएनएल के ऑफिस में हुए कंप्यूटर घोटाला मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को तत्कालीन टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अमोद कुमार और कंप्यूटर आपूर्तिकर्ता र रविंद्र कुमार गुप्ता को दो-दो साल की सजा सुनायी गयी है. साथ ही दोनों पर दस-दस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। बताते चलें कि साल 2006 में हजारीबाग के बीएसएनएल ऑफिस में साल 2006 में 1.92 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीद में अनियमितता बरती गई थी। इस पर सीबीआई जांच की गई थी। उस सीबीआई ने तत्कालीन टीडीएम अमोद कुमार ,. डीटी दशरथ प्रसाद शर्मा , एसडीई बीएन प्रसाद और कंप्यूटर आपूर्तिकर्ता के रविंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. ट्रायल के दौरान आरोपी दशरथ प्रसाद शर्मा और बीएन प्रसाद की मृत्यु हो गयी थी. चार्ज शीट में सीबीआइ ने कहा था कि बिना प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिक कीमत में कंप्यूटर की खरीद हुई थी।

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