शेल कंपनी और खनन लीज मामलाः हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों याचिकाएं सुनने योग्य, 10 जून को होगी मेरिट पर बहस

रांचीः शेल कंपनी और खनन लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि शिव शंकर शर्मा की दोनों याचिकाएं सुनवाई के लिए योग्य हैं, शुक्रवार को हाईकोर्ट ने शिव शंकर शर्मा की दो रिट याचिकाओं के मेंटेनेबिलिटी पर यह फैसला सुनाया है। अब दोनों याचिकाओं की मेरिट पर 10 जून को बहस होगी. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सुनवाई के आर्डर देखने के बाद ही हम सरकार का पक्ष रख पाएंगे. इसलिए खंडपीठ में 10 जून को सुनवाई होगी
बताते चलें कि पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार ने जनहित याचिका की मेंटेनबिलिटी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट से आग्रह किया था कि वह इस याचिका पर आगे की सुनवाई ना करें और याचिका को ख़ारिज कर दे. बताते चलें कि शिव शंकर शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से रांची के अनगड़ा में स्टोन माइंस आवंटित कराया है, जो मुख्यमंत्री और खान मंत्री रहते हुए पदों का दुरुपयोग कर किया गया है. इसके अलावा शेल कंपनियों में राज्य से होनेवाले अवैध खनन कारोबार से जुड़े ट्रांजैक्शन से संबंधित है. इस शेल कंपनियों का संबंध रवि केजरीवाल और उनके सहयोगियों से है. इन शेल कंपनियों में राज्य के सत्ता पर बैठे लोगों की सहभागिता है.

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