लाखों लोगों का पैसा नहीं लौटाने वाले सहारा प्रमुख को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

गणादेश ब्यूरो
पटना: सहारा प्रमुख सुब्रत राय को पटना हाइकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। अदालत ने उन्हें हर हाल में शुक्रवार को 10.30 बजे कोर्ट में पेश होने कहा है, अन्यथा वारंट जारी करने की चेतावनी दी है। हाइकोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से कहा भी कि कौन हैं ये सुब्रत राय! क्या अदालत से बड़े हैं। उन्हें यहां आकर भुक्तभोगी लोगों की पीड़ा समझनी होगी।
दरअसल बिहार के लाखों निवेशकों ने सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था। जो मेच्योरिटी के बाद भी उन्हें नहीं मिली।
जब सेबी ने चिटफंड के तौर पर इन्वेस्टमेंट लेने की मनाही कर दी तो तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के नाम पर सहारा ने लोगों से पैसे लिए। उसकी मैच्योरिटी की समय सीमा भी कबकी निकल गई। लेकिन सहारा ने निवेशकों को पैसे नहीं लौटाए। ऐसे सैकड़ों निवेशकों की तरफ से कई प्रदेशों के हाई कोर्ट में शिकायत की गई। बिहार में भी ऐसे ही शिकायत पर पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को सहारा प्रमुख को कोर्ट में स्वयं उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन सहारा प्रमुख ने फिजिकली उपस्थित होने में असमर्थता जताई। जिससे हाईकोर्ट नाराज हो गया।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आखिरी चेतावनी के साथ सहारा प्रमुख को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है अन्यथा वारंट जारी करने की चेतावनी दी है। सहारा जैसी कंपनियों से कारोबार उन तमाम लोगों के लिए चेतावनी है, जो सरकारी बैंकों में नहीं जाकर ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं।अब सबकी नजरें शुक्रवार पर टिकी है कि सुब्रत राय सहारा खुद मौजूद होकर कोर्ट में क्या कहते हैं! तथा निवेशकों की गाढ़ी कमाई के पैसे कब लौटाते हैं!

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