उत्पाद सिपाही भर्ती घोटाला: 164 आरोपी कोर्ट में पेश, कड़ी सुरक्षा के बीच कार्रवाई
रांची: झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा मामले में पकड़े गए 164 आरोपियों को सोमवार को सिविल कोर्ट में पेश किया गया। सभी आरोपियों को पांच बड़ी गाड़ियों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट परिसर लाया गया।
एक साथ बड़ी संख्या में आरोपियों के पहुंचने से कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। इस दौरान आरोपियों के परिजन और उनके वकील भी मौके पर मौजूद रहे और गाड़ियों के आसपास मंडराते दिखे।
जानकारी के अनुसार, सभी 164 आरोपियों का कोर्ट में बयान दर्ज किया जाएगा। वहीं, एक परिजन ने आरोप लगाया कि उनके बच्चे को गलत तरीके से फंसाया गया है। उनका कहना है कि जिन प्रश्न पत्रों के साथ आरोपियों को पकड़ा गया, उनका परीक्षा में आए सवालों से कोई मेल नहीं है और वे केवल तैयारी कर रहे थे।
इधर, एक अधिवक्ता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि आरोपियों पर धारा 111 और 112 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने इसे संगठित अपराध बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का रुख करना पड़ सकता है।
खबर लिखे जाने तक सभी आरोपी कोर्ट परिसर में ही मौजूद थे। कोर्ट में जज के समक्ष बयान दर्ज होने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने की संभावना है।



