झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट मामले पर जल्द से जल्द सड़क बनाने का निर्देश दिया

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट मामले पर जल्द से जल्द सड़क बनाने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा है कि देवघर एयरपोर्ट में अब तक एप्रोच सड़क का निर्माण नहीं किया जा सका है. एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन बन कर तैयार है. यहां नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है. अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि नाईट लैंडिंग को लेकर भवनों को डीमोलिश करना हो, तो उसे सरकार करे. अदालत को बताया गया कि 15 जून तक एप्रोच रोड तक के लिए पेड़ काटे जायेंगे और 16 जून तक सड़क का निर्माण कर दिया जायेगा. सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से देवघर एयरपोर्ट को शुरू करने को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी थी. अदालत को सरकार ने अपना जवाब भी दिया गया है. जिसमें कहा गया है कि नाईट लैंडिंग को लेकर कुछ भवनों को तोड़ने की आवश्यकता है. अदालत में 18 जुलाई तक का समय दिया गया है. इसी दिन मामले पर अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गयी है.

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